बॉम्बे हाई कोर्ट ने आचार्य कॉलेज में हिजाब, नकाब, बुरखा पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली 9 छात्राओ की याचिका को किया खारिज



संवाददाता; नफीस खान 
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर के कॉलेज में हिजाब, नकाब, बुर्का पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली 9 छात्रों की याचिका खारिज कर दी है।  चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज की नौ छात्राओं ने कक्षा में नकाब, बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के निर्देश को "मनमाना, अनुचित, बुरा-कानून" बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और विकृत”।

 अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार - 1 मई को, कॉलेज के संकाय और छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप पर बुर्का, नकाब, हिजाब, बैज, टोपी, स्टोल पर "ड्रेस कोड" प्रतिबंध लगाते हुए एक नोटिस सह संदेश प्रसारित किया गया था।

 नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए, याचिकाकर्ता, जो कॉलेज के दूसरे/तीसरे वर्ष के छात्र हैं, ने कहा है कि ऐसा निर्देश "सत्ता के दिखावटी प्रयोग के अलावा और कुछ नहीं" है।


 यह ब्रेकिंग न्यूज है.  अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

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